• होम skipcontent Sitemap screen-reader language
  • A-
  • A
  • A+
  • Search

Search.....

Click here to Search
  • दुर्घटना सूचना
  • वाणिज्यिक एनओसी
  • डाउनलोड
  • बिजली शुल्क
  • अधिकृत लॉगिन पैनल
  • सॉफ्टो-सिग्नेचर डाउनलोड
Vidyut Suraksha
  • दुर्घटना सूचना
  • वाणिज्यिक एनओसी
  • डाउनलोड
  • बिजली शुल्क
  • अधिकृत लॉगिन पैनल
  • सॉफ्टो-सिग्नेचर डाउनलोड
  • होम
  • परिचय
  • संगठन
    • संगठन का विवरण
    • विभाग में कार्यरत कर्मचारीयों का संपर्क विवरण
    • मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारीयों का विवरण
    • स्वीकृत पद
    • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
      • जन सूचना अधिकारी का विवरण
      • अपीलीय अधिकारी का विवरण
    • सेवा नियमावली
      • सहायक निदेशक संवर्ग
      • विद्युत सुरक्षा अधिकारी संवर्ग
      • लिपिकीय संवर्ग
      • आशुलिपिक संवर्ग
  • प्रशासनिक कार्य
  • कर एवं शुल्क
    • विद्युत शुल्क
    • निरीक्षण एवं परीक्षण शुल्क
  • जनता के लिये सुझाव
  • मानक रेखा चित्र
    • आवश्यक दिशानिर्देश
    • मानक रेखा चित्र 1
    • मानक रेखा चित्र 2
    • मानक रेखा चित्र 3
    • मानक रेखा चित्र 4
  • डाउनलोड
  • रिपोर्टो का सत्यापन
    • एन.ओ.सी सत्यापन
    • विद्युत् कर में छूट की रिपोर्ट का सत्यापन
    • सुपरवाइज़र का सत्यापन
    • वायरमैन का सत्यापन
    • ठेकेदार का सत्यापन
  • ऑनलाइन आवेदन
    • उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर पंजीकरण पोर्टल
    • वाणिज्यिक एनओसी
    • औद्योगिक एनओसी (निवेश मित्रा)
    • नियतकालीन निरीक्षण हेतु आवेदन (विनियमन 30)
    • दुर्घटना सूचना
    • विद्युत कर में छूट, समायोजन, एवं वापसी हेतु आवेदन
    • सुपरवाइज़र प्रमाण पत्र एवं वायरमैन परमिट हेतु आवेदन
    • Download Softosignature
  • संपर्क

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3,

संख्या: 1389पी-3/94-23-106पी/93

लखनऊ: दिनांक 6 मई,1994

- अधिसूचना -

भारतीय विद्युत नियमावली,1956 के उप नियम-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2906ई/63तेईस/पी-बी-190 ई एच/56, दिनांक 01 जनवरी,1964 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदायकर्ता की प्रदाय प्रणाली से सम्बन्धित विद्युत उपभोक्ताओं के खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे से भिन्न संस्थापनों का विद्युत निरीक्षक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर नियतकाल पर निरीक्षण और परीक्षण किया जायेगा:-

1- समस्त उच्च, अति उच्च और मध्यम वोल्टेज संस्थापनों का निरीक्षण और परीक्षण तीन वर्ष में एक बार किया जायेगा ।

2- समस्त निम्न वोल्टेज के संस्थापनों का निरीक्षण और परीक्षण पॉच वर्ष में एक बार किया जायेगा ।

आज्ञा से,

ह0-
(बी0के0चर्तुवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या 1389(1)पी-3/94-23-106पी/93,तद् दिनांक 6 मई, 1994

ह0-
(धनीराम आर्य)
संयुक्त सचिव

संख्या: 1389(1)पी-3/94-23-106पी/93, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

  • निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
  • सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
  • सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन ।
  • महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
  • सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
  • सचिव, केन्द्रिय बिजली बोर्ड, सेवा भवन, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली ।
  • समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
  • समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
  • समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
  • प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
  • प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0लघु जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ ।
  • सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

Next

महत्वपूर्ण लिंक

  • होम
  • परिचय
  • संगठन
  • आवेदन पत्र
  • बिजली शुल्क

अन्य लिंक

  • वाणिज्यिक के लिए एनओसी
  • औद्योगिक (निवेश मित्र) के लिए एनओसी
  • दुर्घटना सूचना
  • अधिकृत लॉगिन पैनल

संपर्क विवरण

  • मुख्य कार्यालय :
    विभूति ब्लॉक-2, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
  • फोन नंबर टेलीफोन नंबर :
    0522 - 2720679, 2720716
  • फोन नंबर फोन / फैक्स :
    0522 - 2720679
  • ईमेल आईडी ईमेल :
    [email protected]
  • नियम और शर्तें
  • गोपनीयता नीति
  • कॉपीराइट नीति
  • हाइपरलिंकिंग नीति
  • सहायता
  • साइट मैप
  • स्क्रीन रीडर एक्सेस

कॉपीराइट © 2025 - सभी अधिकार सुरक्षित, विद्युत सुरक्षा निदेशालय

डिज़ाइन और विकसित द्वारा

feedbackप्रतिपुष्टी फ़ार्म

आगंतुक संख्या: Website Visitor

अंतिम अद्यतन तिथि : शनिवार, 01, अप्रैल 2025 | 11:30 AM